मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौनशोषण मामला : सीबीआई जांच अब हाईकोर्ट की निगरानी में होगी

राज्य सरकार के अनुरोध पर पटना हाईकोर्ट ने लिया निर्णय, दिये कई निर्देश
पटना : सीबीआई मुजफ्फरपुर बालिका गृह शौनशोषण मामले  की जांच पटना हाईकोर्ट की मॉनीटरिंग में करेगी. राज्य सरकार के अनुरोध पर हाईकोर्ट ने सोमवार को यह निर्णय लिया. हाईकोर्ट ने  सीबीआई और राज्य सरकार को निर्देश दिया कि इस मामले में अब तक  जो भी कार्रवाई की गयी है, उसकी पूरी जानकारी दो सप्ताह में अदालत को उपलब्ध करायी  जाये. 
मुख्य न्यायाधीश  राजेंद्र मेनन और न्यायाधीश राजीव रंजन प्रसाद की खंडपीठ ने इस संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. अदालत ने हाईकोर्ट प्रशासन से कहा कि इस पूरे मामले की सुनवाई और उसके ट्रायल के लिए विशेष न्यायालय के गठन की कार्रवाई शुरू की जाये, ताकि इस मामले के सभी अभियुक्तों की जमानत और अन्य मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष न्यायालय और न्यायाधीश की अदालत  में ही हो सके. अदालत ने इस मामले का ट्रायल फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से करने की बात भी कही है. 
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि पीड़ित लड़कियों के पुनर्वास के लिए सरकार ने क्या योजना बनायी है, उसकी भी पूरी जानकारी अगली सुनवाई पर अदालत को दी जाये. इससे पहले शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार  ने कहा था कि मामले की सीबीआई जांच की मॉनीटरिंग के लिए हाईकोर्ट से सरकार  अनुरोध करेगी

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