शीर्ष अदालत ने कहा कि कोई भी पुलिसकर्मी हथियार लेकर और जूते पहनकर मंदिर में प्रवेश न करे। मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए कतार लगाकर दर्शन करने की व्यवस्था लागू करने के दौरान तीन अक्टूबर को हुई हिंसा पर संज्ञान लेते हुए शीर्ष अदालत ने यह बात कही।from Navbharat Times https://ift.tt/2EdePg2
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