केंद्र सरकार और सीबीआई विवाद के बीच जांच एजेंसी के एक अफसर ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि नीरव मोदी के घोटाले और अस्थाना के करप्शन के कथित केस की जांच को बेपटरी करने के लिए उनका ट्रांसफर हुआ। सीबीआई डीआईजी ने सुप्रीम कोर्ट से उनके ट्रांसफर के आदेश को रद्द करने की मांग की है।
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